दिल्ली में वाहन चालान पर मिलेगा 50% की छूट, जानिए किन शर्तों पर लागू होगी यह सुविधा

दिल्ली में वाहन चालान पर मिलेगा 50% की छूट
देश की राजधानी दिल्ली में रहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब यहां ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर कटे चालान का केवल आधा जुर्माना अदा करना होगा। इस बात की घोषणा दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने की है, और प्रस्ताव को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा गया है।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की कुछ विशिष्ट धाराओं के तहत ट्रैफिक अपराधों पर चालान की राशि को 50% तक कम करने का फैसला किया है। प्रस्ताव के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति चालान की राशि का भुगतान 90 दिनों के भीतर कर देता है, तो उसे 50% की छूट दी जाएगी। यह प्रस्ताव उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया है। अधिसूचना जारी होने के बाद, मौजूदा चालानों का निपटारा 90 दिनों के भीतर और नए चालानों का निपटारा 30 दिनों के भीतर किया जाना अनिवार्य होगा।
यह प्रस्ताव ट्रैफिक चालानों के शीघ्र और सरल निपटारे को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाया गया है। इस योजना के तहत, मौजूदा चालानों का निपटारा अधिसूचना जारी होने के 90 दिनों के भीतर करना आवश्यक होगा, जबकि अधिसूचना के बाद जारी चालानों के लिए यह समयसीमा 30 दिन रखी गई है। यह कदम न केवल जनता को चालानों का निपटारा करने में सहूलियत प्रदान करेगा, बल्कि ट्रैफिक नियमों के अनुपालन को भी प्रोत्साहित करेगा। सरकार का मानना है कि इससे ट्रैफिक कानूनों के प्रति जागरूकता और सड़क सुरक्षा में सुधार होगा। यह प्रस्ताव उपराज्यपाल की मंजूरी का इंतजार कर रहा है, और स्वीकृति मिलते ही योजना लागू कर दी जाएगी।