रेवाड़ी: अपहरण के बाद बलात्कारी को 10 साल की सजा, अदालत ने सुनाया कठोर फैसला

रेवाड़ी: अपहरण के बाद बलात्कारी को 10 साल की सजा, अदालत ने सुनाया कठोर फैसला

अपहरण के बाद बलात्कारी को 10 साल की सजा

फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने एक नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही, आरोपी पर 29 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। यदि जुर्माना राशि जमा नहीं की जाती, तो आरोपी को 10 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

पुलिस को दी गई शिकायत में, थाना जाटूसाना क्षेत्र के एक निवासी ने बताया कि 20 अप्रैल 2020 की शाम को वह अपने परिवार के साथ खेत में फसल निकालने गया था। इस दौरान उनकी नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी। पड़ोसी गांव का एक युवक उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया और दुष्कर्म किया। आरोपी ने अगली सुबह उनकी बेटी को बदहवास हालत में गांव के निकट छोड़कर फरार हो गया। बेटी के घर लौटने पर परिवार को इस घटना का पता चला।

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