1984 सिख दंगा मामला: जगदीश टाइटलर की मुश्किलें बढ़ीं, ट्रायल के लिए सबूत पर्याप्त

नई दिल्ली| साल 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के लिए शुक्रवार को कोर्ट से एक बैड न्यूज आई| तीस हजारी अदालत उत्तरी दिल्ली के पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की कथित हत्या के मामले में टाइटलर के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं| सीबीआई इन मामलों की जांच कर रही है| पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजधानी में तब सिख विरोधी दंगे भड़क गए थे, जिसमें दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था|
जगदीश टाइटलर इस मामले में एक लाख के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती का इंतजाम करने के बाद बेल पर बाहर हैं| सीबीआई के मामलों की विशेष अदालत के जज राकेश सियाल ने कहा कि उनके खिलाफ अभियोग चलाने के पर्याप्त सबूत हैं| न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं|’’ इससे पहले एक गवाह ने आरोपपत्र में कहा था कि टाइटलर एक नवंबर 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगश के सामने एक सफेद एम्बेसडर कार से बाहर निकले और यह कहते हुए भीड़ को उकसाया कि ‘‘सिखों को मार डालो. उन्होंने हमारी मां को मार डाला है|’’ आरोप है कि जिसके बाद उग्र भीड़ ने तीन लोगों को मौत के घाट उतार दिया था|