संभल हिंसा मामले में जामा मस्जिद कमेटी प्रमुख की जमानत याचिका खारिज, अगली सुनवाई 2 अप्रैल को

Sambhal Violence: मस्जिद कमेटी के सदर की गिरफ्तारी के बाद अलर्ट, पुलिस ने  बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था - Alert after arrest of Masjid Committee chief in  Sambhal Violence case police increased ...

 

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार जामा मस्जिद कमेटी प्रमुख की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी। प्रशासन और पुलिस इस केस को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच कर रही है।

 

क्या है मामला?

 

संभल में हाल ही में भड़की हिंसा के संबंध में जामा मस्जिद कमेटी प्रमुख को मुख्य आरोपी बनाया गया था। आरोप है कि उनकी भूमिका हिंसा भड़काने में रही और इसी आधार पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था।

 

अदालत में आरोपी की ओर से जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी, लेकिन न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी। अब 2 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई होगी।

 

अदालत का फैसला और पुलिस की कार्रवाई

 

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को अभी जमानत नहीं दी जा सकती। प्रशासन का कहना है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

 

पुलिस ने हिंसा में शामिल अन्य आरोपियों की भी पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया तेज कर दी है।

 

स्थानीय प्रशासन का रुख

 

हिंसा के बाद संभल जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। पुलिस ने शहर में गश्त बढ़ा दी है और सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है, ताकि गलत सूचनाएं फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिशों को रोका जा सके।

 

प्रशासन का कहना है कि मामले में शामिल सभी दोषियों को कानून के तहत सख्त सजा दिलाई जाएगी और कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा।

 

आगे क्या होगा?

 

अब सबकी नजरें 2 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। अगर अदालत आरोपी को जमानत नहीं देती है, तो इस केस में और भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं।

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