लखनऊ में 12 मई तक धारा 163 लागू: होली-ईद और परीक्षाओं के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट
Lucknow – उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगामी त्योहारों और परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने 14 मार्च से 12 मई तक धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए लिया गया है।
प्रमुख प्रतिबंध और निर्देश
1. धरना-प्रदर्शन पर रोक
बिना प्रशासनिक अनुमति के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धरना-प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। केवल इको गार्डन को इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किया गया है।
2. ड्रोन कैमरा उपयोग प्रतिबंधित
मुख्यमंत्री आवास, राजभवन, विधानसभा समेत महत्वपूर्ण सरकारी परिसरों के आसपास ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं होगी।
3. घातक हथियार और ज्वलनशील पदार्थों पर रोक
अग्नि संबंधी उपकरण, विस्फोटक पदार्थ, धारदार हथियार, ट्रैक्टर-ट्रॉली और बैलगाड़ी आदि लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
4. किरायेदारों और बाहरी लोगों का सत्यापन अनिवार्य
मकान मालिकों को अपने किरायेदारों और बाहरी निवासियों का पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। नियम का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस प्रशासन की अपील
लखनऊ पुलिस ने सभी नागरिकों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। प्रशासन ने विशेष रूप से होली और ईद के दौरान अफवाहों से बचने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने का अनुरोध किया है।
निष्कर्ष
धारा 163 के तहत लागू ये प्रतिबंध शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम हैं। प्रशासन का उद्देश्य त्योहारों और परीक्षाओं के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है।