कोर्ट से राहत: आप विधायक अमानतुल्लाह खान को अग्रिम जमानत, पुलिस पर हमले का है आरोप

कोर्ट से राहत: आप विधायक अमानतुल्लाह खान को अग्रिम जमानत, पुलिस पर हमले का है आरोप

राउज एवेन्यू कोर्ट ने जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का कथित तौर पर नेतृत्व करने के मामले में दर्ज नयी एफआईआर के मामले में आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्ला खान को अग्रिम जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह की अदालत ने मंगलवार को 25 हजार के निजी मुचलके पर खान को अग्रिम जमानत दे दी है। अदालत ने खान को दिल्ली पुलिस की जांच में सहयोग करने का भी आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि जब भी जांच अधिकारी बुलाएंगे, खान को जाना होगा।

वहीं, बिना अदालत की अनुमति के वह देश छोड़कर भी नहीं जाएंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह की अग्रिम जमानत का विरोध किया था। मामले में अदालत ने 25 फरवरी तक खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी थी। सोमवार को अदालत में सुनवाई के दौरान खान के वकील ने कहा था कि उनके मुवक्किल को निशाना बनाया गया है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को घटना के समय का सीसीटीवी फुटेज पेश करने का आदेश दिया।

आदेश के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान भी अदालत में पेश किए थे। दिल्ली पुलिस ने कहा कि उन्हें विधायक से पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की जरूरत है। पुलिस यह पता करना चाहती है कि वह घटना के समय मौके पर मौजूद थे या नहीं। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व करने के मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

और भी कई मामलों में रहा शामिल
अमानतुल्लाह खान के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ियों के मामले में सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज केस की सुनवाई चल रही है। ईडी ने 2 सितंबर 2024 को अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों में अमानतुल्लाह खान ही मुख्य आरोपी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *