सरकारी कर्मचारियों के लिए यूसीसी पोर्टल पर विवाह पंजीकरण अनिवार्य
सरकारी सेवा में कार्यरत सभी विवाहित कर्मचारियों के लिए यूसीसी पोर्टल पर विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे अपने विभाग में नोडल अधिकारी नियुक्त करें, जो इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा कराएंगे।
सरकार के इस फैसले के तहत, 26 मार्च 2010 के बाद विवाह करने वाले कर्मचारियों को यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। सभी नोडल अधिकारी अपने-अपने जिलों के कर्मियों का पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे और इसकी रिपोर्ट गृह सचिव को समयबद्ध तरीके से प्रस्तुत करेंगे।
सोमवार को अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने भी इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें सभी विभागों को यथाशीघ्र प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया।
इसके अलावा, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आईटीडीए के निदेशक को निर्देश दिया कि वे यूसीसी पोर्टल पर निर्बाध पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएं। यदि किसी जिले या विभाग को तकनीकी सहायता की आवश्यकता हो, तो वे तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें ताकि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।
सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य कर्मचारियों की वैवाहिक स्थिति का एकीकृत डिजिटल रिकॉर्ड बनाना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाना है। इससे न केवल सरकारी डेटा सुरक्षित रहेगा, बल्कि विवाह संबंधी कानूनी औपचारिकताओं को भी सरल बनाया जा सकेगा।