राजस्थान की नई आबकारी नीति: चार साल के लिए लागू, छोटे ठेकेदारों को मिलेगा बढ़ावा
जयपुर: राजस्थान सरकार ने नई आबकारी नीति जारी की है, जो पहली बार एक साथ चार साल के लिए लागू की गई है। इस नीति में हर वर्ष गारंटी राशि में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है। दुकानों की संख्या 7665 यथावत रखी गई है, लेकिन छोटे-छोटे ठेकेदारों की पुरानी व्यवस्था फिर से लाई जाएगी, जिससे अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।
होटल और बार संचालकों को राहत
होटल और बार संचालकों के लिए न्यूनतम कमरों की संख्या 20 से घटाकर 10 कर दी गई है। अब एयरपोर्ट पर भी बार खोले जा सकेंगे। मौजूदा दुकान संचालकों को नवीनीकरण का एक और अवसर दिया गया है, जबकि बची हुई दुकानों की समूहवार नीलामी ई-बिड के माध्यम से की जाएगी। यह नीति 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी।
नीति की वार्षिक समीक्षा
हर साल दिसंबर-जनवरी में नीति के प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी और आवश्यकतानुसार प्रावधानों में बदलाव किया जाएगा। जिले में 70 प्रतिशत दुकानें और समूह में शामिल सभी दुकानों के नवीनीकरण के लिए सहमत होने पर वर्तमान अनुज्ञाधारियों को वर्ष 2025-26 के लिए भी संचालन का अवसर मिलेगा। शेष रही दुकानों का समूहवार ऑनलाइन नीलामी, ई-बिड द्वारा आवंटन किया जाएगा।
देशी मदिरा की कीमतों में वृद्धि
नई आबकारी नीति में देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित शराब की कीमतों में 4 प्रतिशत तक की वृद्धि की जाएगी, जबकि पव्वों की कीमत 5 रुपये तक बढ़ाई जा सकेगी।
आबकारी ड्यूटी के स्लैब कम किए गए
देशी शराब के लिए वर्तमान 9 स्लैब आधारित आबकारी ड्यूटी की व्यवस्था की जगह अब केवल दो श्रेणियां होंगी। बीयर के लिए भी माइल्ड बीयर और स्ट्रांग बीयर के दो श्रेणियों में आबकारी ड्यूटी का प्रावधान होगा।
उत्पादन इकाई और बार के लिए सरल प्रक्रिया
रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उत्पादन इकाइयों और बार से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। सभी प्रकार की अनुमति, लाइसेंस और परमिट आदि की ऑनलाइन ऑटो अप्रूवल व्यवस्था होगी। इथेनॉल उत्पादन इकाइयों (डिस्टिलरीज) को प्रोत्साहित करने के लिए लाइसेंस फीस कम करके 5 से 8 लाख रुपये सालाना की जाएगी।