सीईओ अभिषेक गुप्ता को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 2.5 करोड़ रुपये की आर्थिक शर्त को किया रद्द

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दिल्ली हाईकोर्ट ने राउ आईएएस स्टडी सर्किल के सीईओ अभिषेक गुप्ता की अंतरिम जमानत को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अभिषेक गुप्ता की जमानत के लिए पहले निर्धारित 2.5 करोड़ रुपये की वित्तीय शर्त को खारिज कर दिया। इसके अलावा, कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया है कि वह मामले की गंभीरता और योग्यता के आधार पर जमानत याचिका पर अपना फैसला ले।

 

यह मामला राउ आईएएस स्टडी सर्कल के खिलाफ चल रहे जांच और आरोपों से जुड़ा है, जिनमें गुप्ता समेत कई सह-आरोपी भी शामिल हैं। इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने सह-आरोपियों के मामले में 5 करोड़ रुपये के फंड निर्माण के आदेश को खारिज कर दिया था।

 

दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 जनवरी को सह-आरोपियों को नियमित जमानत देने का आदेश भी दिया था। अब इस फैसले से यह साफ हो गया है कि अभिषेक गुप्ता की जमानत के लिए तय की गई वित्तीय शर्तों को निरस्त कर दिया गया है और मामले की आगे की प्रक्रिया अदालत की विवेकाधिकार पर निर्भर करेगी।

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