दिल्ली जल बोर्ड पर जुर्माना: कुंडली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट संचालन में गड़बड़ी का मामला

दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) पर कुंडली में स्थित एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के संचालन में खामियों को लेकर जुर्माना लगाया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने यह कार्रवाई पर्यावरण मानकों का उल्लंघन और जल प्रदूषण को रोकने में विफलता के कारण की है।कुंडली क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा संचालित एसटीपी का उद्देश्य गंदे पानी का शोधन कर उसे साफ करना है, ताकि उसे यमुना नदी में छोड़ा जा सके। हालांकि, एनजीटी को मिली शिकायतों और जांच रिपोर्ट के अनुसार, प्लांट ठीक से काम नहीं कर रहा था। इसके चलते गंदा पानी बिना शोधन के ही नदी में छोड़ा जा रहा था, जिससे नदी का प्रदूषण स्तर बढ़ गया।एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया है और भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ट्रिब्यूनल ने निर्देश दिया है कि एसटीपी को तत्काल प्रभाव से ठीक किया जाए और पर्यावरण मानकों का पूरी तरह पालन किया जाए।यमुना नदी पहले से ही प्रदूषण की गंभीर समस्या का सामना कर रही है। इस मामले ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में जल प्रबंधन की खामियों को उजागर किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय रहते ऐसे मामलों पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो यह आने वाले समय में बड़े पर्यावरणीय संकट का कारण बन सकता है।दिल्ली सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने की बात कही है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि जल प्रबंधन में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।