Himachal News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश, धर्मपुर में पेड़ कटान पर सख्ती, सरकार को दिए कार्रवाई के निर्देश”

HP High Court: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंडी जिले के धर्मपुर में अंधाधुंध पेड़ काटने और बालन की लकड़ी के कटान के मामले में राज्य सरकार को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने आदेश दिया है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि वहां पर कोई अवैध तरीके से प्रतिबंधित प्रजातियों के पेड़ों का कटान न हो। यदि कोई नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना परमिट के पेड़ काटता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस मामले में एक रिन्यूवल ऊर्जा कंपनी की निदेशक, जो एक नेता की पत्नी हैं, को दस्ती नोटिस जारी किया गया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इस कंपनी के तहत पेड़ों का अंधाधुंध कटान किया जा रहा है और इन पेड़ों को बेचा जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई एक जनवरी को होगी।
इसके साथ ही, उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा करुणामूलक आधार पर नौकरियों के वितरण पर भी कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि करुणामूलक नौकरियों में पारदर्शिता की कमी है और राजनीति में प्रभाव रखने वाले लोगों को इसका लाभ दिया जा रहा है। मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि वे हलफनामा दायर करें, जिसमें 5 फीसदी करुणामूलक कोटे के तहत 41 लोगों को नौकरी देने का आधार स्पष्ट किया जाए। अदालत ने स्वास्थ्य विभाग से यह भी कहा कि याचिकाकर्ता, जो सूची में पांचवें नंबर पर था, को तुरंत नौकरी दी जाए। अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी।