चुनाव आयोग ने बदले नियम तो कांग्रेस ने की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय कानून मंत्रालय ने शुक्रवार को चुनाव संचालन नियम 1961 के रूल 93(2)(ए) में संशोधन किया था. कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस पर आपत्ति जता रहे हैं. बता दें कि केंद्र सरकार ने सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ-साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के लिए चुनाव नियमों में बदलाव किया है. सरकार का कहना है कि ऐसा करने के पीछे उसका मकसद इनका दुरुपयोग रोकना है. यह बदलाव शुक्रवार (20 दिसंबर 2024) को किए गए थे. इसके विरोध में कांग्रेस केंद्र सरकार का विरोध कर रही है और 24 दिसंबर (मंगलवार) को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका डाली है.कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस संबंध में मंगलवार (24 दिसंबर 2024) को एक याचिका दायर की. जल्द ही इस मामले में सुनवाई हो सकती है.
एक्स पर दी गई जानकारी
जयराम रमेश ने याचिका दायर करने के बाद एक्स पर लिखा, “निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 में हाल के संशोधनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की गई है. चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है. इस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, इसलिए इसे एकतरफा और सार्वजनिक विचार-विमर्श के बिना इतने महत्वपूर्ण नियम में इतनी निर्लज्जता से संशोधन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है. उस परिस्थिति में तो विशेष रूप से नहीं जब वह संशोधन चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने वाली आवश्यक जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को समाप्त करता है. चुनावी प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा तेजी से कम हो रही है. उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बहाल करने में मदद करेगा.”