मस्जिद हटाने की मांग पर प्रदर्शन: उत्तरकाशी में धारा 163 लागू

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उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 24 अक्टूबर को हिंदू संगठनों ने एक रैली का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य भूमि खाता धारकों की जमीन पर स्थित मस्जिद को हटाना था। इस रैली के दौरान दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप पत्थरबाजी की घटनाएँ हुईं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें 27 लोग घायल हुए, जिनमें कुछ प्रदर्शनकारी और दो पुलिसकर्मी शामिल थे। गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है।

तनाव को देखते हुए, जिला प्रशासन ने उत्तरकाशी में धारा 163 BNSS लागू कर दी है, जिसके तहत चार या अधिक व्यक्तियों के समूह में इकट्ठा होना प्रतिबंधित है। यह कदम शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया है।यमुनाघाटी क्षेत्र में लाठीचार्ज के खिलाफ बंद का ऐलान किया गया है। स्वामी दर्शन भारती ने चेतावनी दी है कि यदि जिला मुख्यालय पर नमाज पढ़ी गई, तो स्थिति और बिगड़ सकती है। इस समय जनपद में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है।

जिला प्रशासन ने 21 अक्टूबर को एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि जिस जमीन पर मस्जिद स्थित है, वह भूमि खाता धारकों के नाम पर है। इस प्रकार का विवाद पहले हिमाचल प्रदेश की शिमला में भी देखा गया था, जहां संजौली मस्जिद को लेकर भी तनाव पैदा हुआ था।उत्तरकाशी के एसपी अमित श्रीवास्तव ने बताया कि यह घटना दोपहर लगभग 2:30 बजे हुई। प्रदर्शन का मार्ग पहले से निर्धारित था और बैरिकेडिंग की गई थी। हालांकि, प्रदर्शनकारी मस्जिद की ओर जाने की मांग करने लगे। जब उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो स्थिति बिगड़ गई और पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

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